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मस्जिदों में महिलाओं के प्रवेश की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, कोर्ट ने केन्द्र सरकार से मांगा जवाब

मस्जिदों में महिलाओं के प्रवेश की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, कोर्ट ने केन्द्र सरकार से मांगा जवाब

NEWS4NATION DESK : मस्जिदों में महिलाओं के प्रवेश मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए केन्द्र सरकार से जवाब मांगा है। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 5 नवंबर को होगी।

दरअसल देश की सभी मस्जिदों में महिलाओं के प्रवेश की मांग को लेकरसुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। 

पुणे की यास्मीन और उनके पति जुबैर अहमद पीरजादे नेयाचिका दायर की थी। इसमें सरकारी अधिकारियों और वक्फ बोर्ड जैसे मुस्लिम संगठनों को महिलाओं को देश की सभी मस्जिदों में प्रवेश की अनुमति देने कीअपील की गई है। याचिका में कहा गया है कि मस्जिदों में महिलाओं का प्रवेश रोकना उनके मौलिक अधिकारों का हनन है। 

28 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला मंदिर में हर आयु वर्ग की महिलाओं के प्रवेश का आदेश दिया था। 10 से 50 साल तक की महिलाओं के मंदिर में प्रवेश पर लगी पाबंदी को कोर्ट ने लैंगिक भेदभाव करार दिया था। इसी आधार पर यास्मीन और जुबैर ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर कर महिलाओं को मस्जिदों में जाकर नमाज पढ़ने की अनुमति की मांग की थी। याचिका के अनुसार, अभी भारत में जमात-ए-इस्लामी संगठन के तहत आने वाली मस्जिदों में महिलाएं प्रवेश कर सकती हैं, लेकिन सुन्नी समेत अन्य पंथों की मस्जिदों में पाबंदी है।

आज शुक्रवार को याचिका पर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस एसए बोबड़े और जस्टिस एसए नजीर की बेंच ने सुनवाई की। शीर्ष अदालत ने केंद्रीय कानून और अल्पसंख्यक मामलों केमंत्रालय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा और अगली सुनवाई की तारीख 5 नवंबर मुकर्रर की है। 

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