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दो महीने से जेल में बंद पप्पू यादव को मिली जमानत, कोर्ट ने दी हिदायत - दोबारा ऐसा नहीं करेंगे

दो महीने से जेल में बंद पप्पू यादव को मिली जमानत, कोर्ट ने दी हिदायत - दोबारा ऐसा नहीं करेंगे

PATNA : पिछले दो माह से भी ज्यादा समय से जेल में बंद पप्पू यादव को जमानत मिल गई है। पटना की जिला अदालत ने सोमवार को पूर्व सांसद व जन अधिकार पार्टी (जाप) सुप्रीमो राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को जमानत दे दी। अदालत ने पप्पू यादव को हिदायत दी है कि आगे आप ऐसा कार्य नहीं करेंगे। हालांकि यह जमानत उन्हें बिना अनुमति के धरना प्रदर्शन करने और सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के मामले में दी गई है। जमानत मिलने के बाद भी पप्पू यादव अब भी जेल में ही रहेंगे।

मामले में पप्पू यादव के अधिवक्ता पांडे संजय सहाय ने बताया कि पप्पू पर गर्दनीबाग इलाके में बिना अनुमति के प्रदर्शन करने और सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का आरोप था। इस संबंध में गर्दनीबाग थाने में मामला दर्ज किया गया था। हालांकि अभी पप्पू को जेल भी ही रहना होगा, क्योंकि अपहरण के मामले में उन्हें जमानत नहीं मिली है। 

बता दें कि मधेपुरा के पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को अपहरण के एक 32 साल पुराने मामले में बीते 11 मई को गिरफ्तार किया गया था, तबसे वह जेल में बंद हैं। इस दौरान कई बार उनकी जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है।  पप्पू यादव पर आरोप है कि उन्होंने 1989 में मुरलीगंज थाना में राम कुमार यादव तथा उमाशंकर यादव का अपहरण किया था। इस मामले में पटना पुलिस ने पप्पू यादव को गिरफ्तार कर मधेपुरा पुलिस को सौंपा था। हालांकि घटना के 32 साल बाद मामले को फिर से उठाने को लेकर जमकर हंगामा भी हुआ था। 



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