PATNA : बिहार में अब जमीन रजिस्ट्री को लेकर अब नई व्यवस्था लागू होने जा रही है। आगामी 2 अक्टूबर से बिना जमाबंदी यानी दाखिल खारिज के जमीन की रजिस्ट्री नहीं होगी।
सूबे में भूमि विवाद कम से कम हो इस दिशा में राज्य सरकार ने एक बड़ी पहल की है ।नई व्यवस्था के तहत 2 अक्टूबर से जमीन की रजिस्ट्री से संबंधित नई व्यवस्था लागू होने जा रही है। इसके तहत बगैर दाखिल खारिज कराये उसकी जमीन बिक्री नहीं की जा सकती। यानी अगर आपके पास पुश्तैनी जमीन है और उसे बेचना चाहते हैं तो उसके पहले आपको आपसी बटवारा करना होगा ।उसके बाद ही जमीन की रजिस्ट्री हो पाएगी।
नई व्यवस्था लागू होने के बाद एक जमीन कई लोगों को नहीं बेची जा सकती है। निबंधन विभाग इस व्यवस्था को लेकर जागरूकता अभियान चलाएगा। सरकार ने यह निर्णय भूमि विवाद को कम करने के उद्देश्य से लिया है ।नई व्यवस्था के लिए भूमि राजस्व विभाग रजिस्ट्री और अंचल कार्यालय को नए सॉफ्टवेयर से जोड़ने की तैयारी चल रही है। नए सॉफ्टवेयर से जानकारी मिल जाएगी की बिक्री की जाने वाली जमीन किसके नाम पर है।
बता दें कि खुद सीएम नीतीश कुमार लगातार कहते रहे हैं कि बिहार में विवाद का मुख्य वजह जमीन है ।अधिकांश मामले जमीन से जुड़े हुए आते हैं। इसलिए खुद सीएम नीतीश कुमार जमीन के मामलों में कमी लाने को लेकर लगातार सक्रिय हैं।
हाल ही में सरकार ने आदेश जारी कर दिया है कि पारिवारिक बंटवारे में पुश्तैनी जमीन की रजिस्ट्री पर आंशिक शुल्क लिया जाएगा।
विवेकानंद की रिपोर्ट